Mahtari Vandan Yojna 2024

February 14, 2024

  • परिचय
    • लागू - 01 मार्च 2024 
    • मंजूरी - केबिनेट में 31 जनवरी 2024 को 
    • उद्देश्य - महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु
    • क्रियान्वयन - संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित
  • पात्रता 
    • विवाहित महिला, राज्य की स्थानीय निवासी
    • विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं पात्र होगी
    • लाभार्थी की आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में  21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
  • अपात्रता 
    • परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता  न हो।
    • राज्य एवं केंद्र सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में स्थायी/ अस्थायी/संविदा पदों पर कार्य अधिकारी/कर्मचारी  न हो।
    • परिवार का कोई  भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व संासद / विधायक हो।
    • परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य बोर्ड निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो।
  • हितग्राही को दी जाने  वाली सहायता
    • पात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
    • सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान