Mahtari Vandan Yojna 2024
February 14, 2024
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- लागू - 01 मार्च 2024
- मंजूरी - केबिनेट में 31 जनवरी 2024 को
- उद्देश्य - महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु
- क्रियान्वयन - संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित
- पात्रता
- विवाहित महिला, राज्य की स्थानीय निवासी
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं पात्र होगी
- लाभार्थी की आयु 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
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अपात्रता
- परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो।
- राज्य एवं केंद्र सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल/स्थानीय निकाय में स्थायी/ अस्थायी/संविदा पदों पर कार्य अधिकारी/कर्मचारी न हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व संासद / विधायक हो।
- परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य बोर्ड निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो।
- हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
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- पात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से।
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान